केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि वरिष्ठ नागरिकों की मदद करने वाले लोगों के साथ स्कूली किताबों, बिजली के पंखों की दुकानों और प्रीपेड मोबाइल कनेक्शन के लिए रीचार्ज सुविधाओं को भी संचालन की अनुमति दी जाएगी। वहीं, शहरी क्षेत्रों में स्थित ब्रेड फैक्टरियों और आटा मिलों को भी लॉकडाउन (Lok-down) के दौरान संचालन की अनुमति दी गई है।
गृह मंत्रालय की ओर से जारी एक आदेश में कहा गया है कि अब तक जारी दिशा-निर्देशों के माध्यम से विशेष सेवाओं और गतिविधियों को छूट देने से संबंधित कुछ प्रश्न मिलने के बाद यह फैसला किया गया है। आदेश में कहा गया है कि वरिष्ठ नागरिकों की मदद करने वाले घर में बैठे लोगों को कार्य की अनुमति दी गई है, वहीं प्रीपेड मोबाइल के लिए रीचार्ज सुविधा के संचालन को भी अनुमति दी गई है।
आदेश में कहा गया है, शहरी क्षेत्र में स्थित ब्रेड फैक्टरी, दूध के प्लांट, आटा और दाल मिल जैसी खाद्य निर्माण इकाइयों को भी लॉकडाउन के दौरान संचालन की अनुमति दी गई है। हालांकि, मंत्रालय ने यह स्पष्ट किया है कि कार्यालयों, वर्कशॉप, फैक्टरी आदि में सोशल डिस्टेंसिंग का गंभीरता से पालन करना होगा।
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