राज्यसभा ने विधेयक को चर्चा के बाद 13 के मुकाबले 108 मतों से पारित कर दिया। विधेयक पर लाये गये विपक्षी सदस्यों के संशोधन प्रस्तावों को ध्वनिमत से खारिज कर दिया गया। विधेयक को 23 जुलाई को लोकसभा में पारित किया गया था। किंतु विधेयक में ‘मुद्रण की कुछ मामूली त्रुटि’ रह जाने के कारण सरकार को उसे ठीक करने के लिए तीन संशोधन लाने पड़े। इन संशोधनों के कारण अब यह विधेयक फिर से लोकसभा में जाएगा। गौरतलब है कि पिछली 16वीं लोकसभा में इस बिल को पास किया गया था, लेकिन लोकसभा भंग होने के बाद नई सरकार ने इसे कुछ अन्य संशोधनों के साथ पुराने स्वरूप में ही 17वीं लोकसभा में पेश करने का फैसला किया था।
बुधवार को बिल पेश करते हुए केंद्रीय मंत्री गडकरी ने सदन में संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान कहा कि 30 साल पुराना मौजूदा कानून सड़क हादसों को रोकने और परिवहन प्रक्रिया को सुचारू बनाने में कामयाब नहीं हो पा रहा है। इसमें संशोधन की दो साल से चल रही कोशिशों का जिक्र करते हुये गडकरी ने बताया कि इस विधेयक को स्थायी समिति और प्रवर समिति में विस्तृत चर्चा के बाद पेश किया गया है। विधेयक में सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के मकसद से काफी कठोर प्रावधान रखे गये हैं। किशोर नाबालिगों द्वारा वाहन चलाना, बिना लाइसेंस, खतरनाक ढंग से वाहन चलाना, शराब पीकर गाड़ी चलाना, निर्धारित सीमा से तेज गाड़ी चलाना और निर्धारित मानकों से अधिक लोगों को बैठाकर अथवा अधिक माल लादकर गाड़ी चलाने जैसे नियमों के उल्लंघन पर कड़े जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इसमें एंबुलेंस जैसे आपातकालीन वाहनों को रास्ता नहीं देने पर भी जुर्माने का प्रस्ताव किया गया है ।
अपराध | वर्तमान में जुर्माना | प्रस्तावित जुर्माना राशि |
सीट बेल्ट नहीं पहनने पर | 100 रुपये | 1,000 रुपये |
हेलमेट नहीं पहनने पर | 100 रुपये | 1,000 रुपये और 3 महीने के लिए लाइसेंस निलंबित |
इमरजेंसी वाहनों का रोस्ता नहीं देने पर | पहले कोई जुर्माना नहीं था | 10,000 रुपये |
बिना ड्राइविंग लाइसेंस ड्राइविंग | 500 रुपये | 5,000 रुपये |
लाइसेंस निलंबित होने के बाद भी ड्राइविंग | 500 रुपये | 10,000 रुपये |
शराब पीकर ड्राइविंग | 2,000 रुपये | 10,000 रुपये |
स्पीडिंग/रेसिंग | 500 रुपये | 5,000 रुपये |
ओवरलोडिंग | 2,000 रुपये और उसके बाद प्रति टन 1000 रुपये | 20,000 रुपये और प्रति टन 2,000 रुपये |
नाबालिगों द्वारा ड्राइविंग | पहले कोई जुर्माना नहीं था | दोषी पाये जाने पर 25,000 रुपये और 3 साल की जेल, वाहन का रजिस्ट्रेशन रद्द |