आईएनएक्स मीडिया मामले में 15 दिन की सीबीआई की हिरासत खत्म होने के बाद गुरुवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम को सीबीआई की विशेष अदालत ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया। अदालत ने उन्हें 19 सितंबर तक जेल भेजने का आदेश सुनाया।
तिहाड़ जेल के महानिदेशक संदीप गोयल ने बताया कि पी चिदंबरम को जेल नंबर 7 के एक अलग सेल में रखा जाएगा। उन्हें खाने में रोटी, दाल और सब्जी दी जाएगी। साथ ही वेस्टर्न टॉयलेट जैसी अन्य सुविधाएं जो न्यायालय ने कहा है, प्रदान की जाएंगी। वैसे जेल नंबर सात में आम तौर पर प्रवर्तन निदेशालय से जुड़े मामले के आरोपियों को रखा जाता है।
अदालत ने चिदंबरम को उनकी दवाइयां भी जेल में ले जाने की मंजूरी दे दी। चिदंबरम की जेड सुरक्षा का ख्याल रखते हुए अदालत ने उन्हें अलग कोठरी में रखने के निर्देश दिए। सॉलिसीटर जनरल ने आश्वासन दिया कि जेल में चिदंबरम के लिए पर्याप्त सुरक्षा होगी।
जेल के एक अधिकारी ने कहा कि आम तौर पर रात का खाना सात से आठ बजे के बीच कैदियों को दिया जाता है लेकिन यह उन लोगों के लिए अलग रखा जाता है जो अदालती प्रक्रियाओं के कारण देर से पहुंचते हैं। सामान्यतया रात के खाने में रोटियां, दाल, सब्जी और चावल होता है।
उन्होंने बताया कि चिदंबरम को कोठरी में रात नौ बजे से सुबह छह बजे तक रखा जाएगा। सुबह सात से आठ बजे के बीच नाश्ता दिया जाएगा। अधिकारी ने कहा कि वह या तो आरओ मशीन से पानी पी सकते हैं या कैंटीन से पानी की बोतल खरीद सकते हैं।
अदालत ने दिया झटका
चिदंबरम के वकील उन्हें जेल नहीं भेजने की दलील दे रहे थे, लेकिन अदालत ने इस मांग को खारिज कर दिया। अदालत के फैसले के बाद चिदंबरम ने जेल में अलग सेल की मांग की। इसके अलावा उन्होंने बेड और अलग बाथरूम की भी मांग की जिन्हें मान लिया गया।
अदालत में चिदंबरम ने ईडी के सामने सरेंडर करने की बात भी कही। इस पर अदालत ने ईडी को नोटिस जारी करते हुए इस पर जवाब मांगा। इस पर सुनवाई 12 सितंबर को होगी।