दिल्ली में वायु प्रदूषण (Air pollution) अभी भी खतरनाक स्तर पर बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित पैनल ईपीसीए ने बुधवार को दिल्ली-एनसीआर के स्कूल अगले दो दिनों यानी 15 नवंबर तक बंद करने के सिफारिश की है जिसे दिल्ली सरकार ने लागू कर दिया है। वहीं, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि जरूरत पड़ने पर ऑड-ईवन योजना को बढ़ाया जा सकता है।
ईपीसीए ने दिल्ली-एनसीआर में 15 नवंबर तक हॉट मिक्स प्लांट और स्टोन क्रशर के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। बता दें कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 4 नवंबर तक निर्माण कार्य और तोड़फोड़ पर रोक लगा दी थी। साथ ही ईपीसीए ने लोगों को सुझाव दिया है कि वे बाहर जाने से बचें और अगर संभव हो तो घर पर काम करें।
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घोषित की थी पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी
इस महीने की शुरुआत में दिल्ली सरकार ने बढ़ते प्रदूषण स्तर के मद्देनजर दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित करने के बाद सभी स्कूलों को चार दिनों के लिए बंद कर दिया था। ईपीसीए ने दिल्ली-एनसीआर में हॉट-मिक्स प्लांट्स और स्टोन-क्रेशर पर प्रतिबंध को अगले दो दिनों के लिए बढ़ा दिया है।
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तोड़फोड़ पर लगाई रोक
सुप्रीम कोर्ट ने 4 नवंबर को अगले आदेश तक क्षेत्र में निर्माण और विध्वंस गतिविधियों पर रोक लगा दी थी। सभी कोयला और अन्य ईंधन आधारित उद्योग, जो प्राकृतिक गैस या कृषि-अवशेषों में स्थानांतरित नहीं हुए हैं, फरीदाबाद, गुरुग्राम, गाजियाबाद, नोएडा, बहादुरगढ़, भिवाड़ी, ग्रेटर नोएडा, सोनीपत और पानीपत में 15 नवंबर तक बंद रहेंगे। दिल्ली में, जिन उद्योगों ने अभी तक पाइप नेचुरल गैस को स्थानांतरित नहीं किया है, वे इस अवधि के दौरान काम नहीं करेंगे।
दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण (Air pollution) को कम करने के उद्देश्य से 4-15 नवंबर तक वाहनों के लिए ऑड ईवन योजना शुरू की है।