गुजरात उच्च न्यायालय ने सूरत की तीन साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या (Rape And Murder Case) के आरोपी को मौत की सजा सुनाई है। इससे पहले जिला अदालत आरोपी को मौत की सजा सुना चुकी है। 22 साल के आरोपी अनिल यादव को गोडाडरा क्षेत्र में तीन साल की मासूम की हत्या और दुष्कर्म (Rape And Murder Case) के आरोप में दोषी ठहराया गया था।
Gujarat High Court pronounces death penalty for the convict in Surat rape and murder of a three-year-old girl. pic.twitter.com/HKRVkHAlW7
— ANI (@ANI) December 27, 2019
क्या है पूरा मामला
14 अक्तूबर, 2018 की शाम को नाबालिग लड़की गायब हो गई थी। परिवार ने पुलिस को इसकी सूचना दी जिन्होंने इलाके में सर्च ऑपरेशन किया। अगले दिन सुबह लड़की का शव उस इमारत के निचले तल पर मिला जिसकी ऊपरी मंजिल पर वह अपने परिवार के साथ रहती थी।
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पुलिस को बच्ची का शव एक प्लास्टिक बैग के अंदर मिला जिसे पानी के कंटेनर के पीछे छुपाया गया था। यादव जिसके कमरे से बच्ची का शव मिला वह कमरे को बंद करके भाग गया था। शुरुआत में वह परिवार और पड़ोसियों के साथ मिलकर बच्ची को ढूंढने का नाटक कर रहा था।
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यादव सूरत से भागकर बिहार स्थित अपने पैतृक गांव आ गया। उसने कमरे की चाबी को नर्मदा नदी में फेंक दिया। बिहार पुलिस की मदद से अपराध शाखा की सिटी पुलिस ने 19 अक्टूबर को बिहार में बक्सर जिले के मनिया गांव से उसे गिरफ्तार किया था।